अब नहीं चल पाएंगे 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन, कोर्ट ने लगाई रोक

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अब नहीं चल पाएंगे 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन, कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आदेश दिया है कि सरकार पुराने वाहनों की पहचान करे। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आदेश दिया है कि सरकार पुराने वाहनों की पहचान करे। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके।

एनबीटी की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि ‘अखबार हमें बताते हें कि सुबह या शाम को टहलने न जाएं, लेकिन अगर आप शाम को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि सैकड़ों गरीब लोग रिक्शा खींचने को मजबूर हैं। उनके पास बाहर रहकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सैकड़ों लोग घर से बाहर रहकर ही अपनी जीविका चला सकते हैं। आप उन्हें कैसे कहेंगे ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप उन्हें कहेंगे कि वे प्रदूषण में काम करके खुद को खत्म कर लें। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सरकारी वकील से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वे 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की सूची बनाएं और उसे वेबसाइट और अखबारों में दें। इसके बाद एनवायरमेंट पलूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुझाव दिया कि इस मामले में सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म तैयार करने की बात कही ताकि लोग ऐसे वाहनों के बारे में शिकायत कर सकें।

ईपीसीए ने कोर्ट को बताया कि अदालतों के कई आदेशों के बावजूद इस दिशा में अब तक कोई भी जमीनी कार्रवाई नहीं हुई है।

कोर्ट ने ट्रांसपॉर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि अगर ऐसे वाहन राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलते दिखे तो उन्हें जब्त किया जाए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची CPCB और ट्रांसपॉर्ट विभाग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए।

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