राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए केंद्र से मांगी इजाजत

  1. Home
  2. Country

राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए केंद्र से मांगी इजाजत

चुनाव से पहले तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के लिए गृहमंत्रालय को चिट्टी लिखी है। इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि राजीव गांधी के हत्यारों ने 24 साल से ज्यादा की सजा काट ली है, ऐसे में उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव राजीव


राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए केंद्र  से मांगी इजाजत

राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए केंद्र  से मांगी इजाजतचुनाव से पहले तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के लिए गृहमंत्रालय को चिट्टी लिखी है। इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि राजीव गांधी के हत्यारों ने 24 साल से ज्यादा की सजा काट ली है, ऐसे में उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भेजे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्य सचिव के. ज्ञानदेसीकन ने कहा है कि राज्य सरकार ने सात दोषियों से याचिकाएं प्राप्त की हैं, जिनमें उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि उन्होंने जेल में 24 साल से भी अधिक समय बिताया है। दोषियों में वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन, टी सतेंद्रराजा उर्फ संतन, एजी पेरिवलन उर्फ अरीवु, जयकुमार, रॉबर्ट पयास, रविचंद्रन और नलिनी शामिल हैं।

उन्होंने बताया, ‘नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर कर सरकार से खुद को रिहा करने का अनुरोध किया है।’ उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने सातों दोषियों की याचिकाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को माफ करने और उन्हें रिहा करने का फैसला किया है, क्योंकि उनमें से सभी 24 साल की कैद की सजा काट चुके हैं। इन सात दोषियों में वी श्रीहरन, टी सतेंद्रराजा, जयकुमार और रॉबर्ट पयास श्रीलंकाई हैं।

ज्ञानदेसिकन ने यह याद किया कि 19 फरवरी 2014 को उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा माफी मिलने के बाद किस तरह से केंद्र सुप्रीम कोर्ट चला गया था और फिलहाल अदालत में लंबित विषय का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने उम्रकैद की माफी पर अपने विचार जाहिर करने की बजाय तमिलनाडु के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने में जल्दबाजी की थी। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 435 के तहत तमिलनाडु सरकार के फैसले पर आपके विचार से अवगत होने के लिए आपसे अनुरोध करें।

गौरतलब है कि सभी सातों लोगों को एक विशेष टाडा अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीपेरम्बदूर के पास 21 मई 1991 में एक चुनाव रैली के दौरान हत्या मामले में दोषी ठहराया था।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे