त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अवैध शराब बेची तो खैर नहीं, मिलेगी ये सजा

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त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अवैध शराब बेची तो खैर नहीं, मिलेगी ये सजा

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश में बीते दिनों अवैध शराब के चलते हुए मौतों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अवैध शराब की बिक्री के मामले को गैर जमानती बनाने के साथ ही दो साल की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर सात वर्ष की सजा कर दिया गया है। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने सख्त कदम


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश में बीते दिनों अवैध शराब के चलते हुए मौतों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अवैध शराब की बिक्री के मामले को गैर जमानती बनाने के साथ ही दो साल की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर सात वर्ष की सजा कर दिया गया है।

त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने सख्त कदम उठाते हुए संयुक्त प्रांत अधिनियम 1910 में परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया।

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