उत्तराखंड | इस साल होने वाले तबादलों पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए यहां
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस साल अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नही किए जाएंगे। सरकार ने वार्षिक तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया है। केवल वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा -27 के तहत औचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर ही तबादले हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस साल अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नही किए जाएंगे। सरकार ने वार्षिक तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया है। केवल वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा -27 के तहत औचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर ही तबादले हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।
सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, अपर सचिवों, मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश में तबादला सत्र शून्य किए जाने की वजह कोविड-19 को बताया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की अवधि में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। ऐसी दशा में कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किए जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।
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केवल धारा -27 के तहत होगें तबादले- तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद विशेष परिस्थितियों व अपरिहार्य मामलों में तबादले हो सकेंगे। स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ऐसे मामलों पर विचार करेगी। कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक, किसी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग को तबादलों को लेकर किसी प्रकार कठिनाई है तो वह समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। कमेटी को प्रस्ताव औचित्यपूर्ण लगा तो वह तबादले पर निर्णय ले सकती है।
वर्षों से वहां सेवाएं दे रहे दुर्गम में तैनात कार्मिकों को इस फैसले से झटका लगा है। तो वहीं कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया है।
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