सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

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सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से शुक्रवार को जवाब मांगा ।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी । सुप्रीम कोर्ट इससे पहले


सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने  केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से शुक्रवार को जवाब मांगा ।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी ।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी प्रकार की याचिकाओं पर केन्द्र को नोटिस जारी कर चुका है। उसने तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल नयी याचिका को लंबित याचिकाओं में जोड़ने का शुक्रवार को आदेश दिया।

केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं ‘जनहित अभियान’ और एनजीओ ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ सहित अनेक पक्षकारों ने दाखिल की हैं।यूथ फॉर इक्वेलिटी ने अपनी याचिका में विधेयक को रद्द करने की मांग की है।

सवर्ण आरक्षण मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने  केन्द्र से मांगा जवाबएनजीओ के अध्यक्ष कौशल कांत मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के लिए केवल आर्थिक कसौटी ही आधार नहीं हो सकता और यह विधेयक संविधान के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है।

क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को सामान्य वर्ग तक ही सीमित नहीं किया जा सकता और कुल 50 प्रतिशत की सीमा को भी पार नहीं किया जा सकता।

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