उत्तराखंड | 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या, मिली ये सजा

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उत्तराखंड | 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या, मिली ये सजा

हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) रोशनाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अर्चना सागर ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि एक व्यक्ति ने लक्सर थाने में


उत्तराखंड | 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या, मिली ये सजा

हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) रोशनाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अर्चना सागर ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि एक व्यक्ति ने लक्सर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 जून 2017 को उसकी 7 साल की बेटी घर से अपने छोटे भाई के साथ दुकान गई थी। कुछ देर बाद उनका लड़का घर अकेला आया। बाद में सूचना मिली कि पीड़िता लहूलुहान हालत में आंगनबाड़ी केंद्र के खंडहर में पड़ी है। पीड़िता की ईंटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।उत्तराखंड | 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या, मिली ये सजा

पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में गुलसनव्वर उर्फ भूरा पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर लक्सर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में हत्या दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर गौर करने तथा बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।इसके अलावा पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये आर्थिक सहायता दिलाने के भी आदेश दिए।

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