उत्तराखंड | पंचायत चुनाव में सिर्फ इतने रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

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उत्तराखंड | पंचायत चुनाव में सिर्फ इतने रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश में अक्टूबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। इसके लिए आयोग ने प्रत्याशियों की अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है।साथ ही चुनाव आयोग ने आयोग ने बीते साल खर्च का ब्योरा न देने वाले 15368 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।


उत्तराखंड | पंचायत चुनाव में सिर्फ इतने रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश में अक्टूबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। इसके लिए आयोग ने प्रत्याशियों की अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है।साथ ही चुनाव आयोग ने आयोग ने बीते साल खर्च का ब्योरा न देने वाले 15368 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

चुनाव खर्च सीमा के मुताबिक, ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार, प्रधान 50 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत 50 हजार और सदस्य जिला पंचायत अधिकतम 1.40 लाख रुपये ही खर्च कर पाएंगे।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिणाम घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय विवरण का रजिस्टर पंचस्थानी चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 90 दिन बाद जो यह विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे अगले छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा।उत्तराखंड | पंचायत चुनाव में सिर्फ इतने रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

बीते पंचायत चुनावों में 15368 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने आय व्यय का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें प्रधान पद के 9352, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 5197, जिला पंचायत सदस्य के 768, जिला पंचायत अध्यक्ष के एक, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 16, ज्येष्ठ उप्रमुख के 19 और कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के 15 लोग शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में सोशल मीडिया के प्रयोग के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी प्रत्याशी व उनके समर्थन सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाटसएप आदि) के माध्यम से ऐसे किसी संदेश का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिसमें धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इसके अलावा प्रत्याशी एवं प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार-प्रसार सामग्री कोई भी सूचना सोशल मीडिया में जारी करने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इसमें होना वाला व्यय भी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।

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