राहत | वर्ग-4 की भूमि के विनियमितिकरण शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती

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राहत | वर्ग-4 की भूमि के विनियमितिकरण शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिव राजस्व को निर्देश निर्देश दिए है कि प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के पट्टाधारकों व कब्जाधारकों के विनियमितिकरण को एक वर्ष का समय और दिया जाए, ताकि वे शासन द्वारा विनियमितिकरण के संदर्भ में लिये गये निर्णय का लाभ उठा सके। उन्होंने इस संबंध में सचिव राजस्व को यह भी


मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिव राजस्व को निर्देश निर्देश दिए है कि प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के पट्टाधारकों व कब्जाधारकों के विनियमितिकरण को एक वर्ष का समय और दिया जाए, ताकि वे शासन द्वारा विनियमितिकरण के संदर्भ में लिये गये निर्णय का लाभ उठा सके। उन्होंने इस संबंध में सचिव राजस्व को यह भी निर्देश दिए है कि विनियमितिकरण किए जाने वाली भूमि पर विनियमितिकरण शुल्क में निर्धारित दर को 20 प्रतिशत और कम किया जाए और  सिंचित और असिंचित भूमि की अलग-अलग दरें निर्धारित की जाए। साथ ही अब तक 3.25 एकड़ से अधिक भूमि के जो दावे शासन स्तर पर आते थे, अब उनके निस्तारण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया जाए।

उन्होंने इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने के निर्देश भी सचिव राजस्व डी.एस.गब्र्याल को दिए है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस निर्णय पर तेजी से कार्यवाही की जाए तथा इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

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