उत्तराखंड | हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला संविदा कर्मियों को मिलेगा शिशु देखभाल अवकाश
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की महिला संविदा कर्मियों के हक में बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला संविदा कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों की तरह ही साल में 31 दिन का शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा। दरअसल आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ तनुजा तोलिया ने 2018 में पुत्र के जन्म
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की महिला संविदा कर्मियों के हक में बड़ा फैसला दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला संविदा कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों की तरह ही साल में 31 दिन का शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा।
दरअसल आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ तनुजा तोलिया ने 2018 में पुत्र के जन्म होने के बाद बाल्य देखभाल अवकाश नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि सरकार की ओर से 2011 में जारी शासनादेश के अनुसार रेगुलर महिला कार्मिक को दो बच्चों के 18 साल होने तक दो साल यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश देय है।
सरकार ने संविदा महिला कर्मचारी को बाल्य देखभाल अवकाश देने का विरोध करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होती है। इनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा है कि वर्ष में 14 दिन का अवकाश देय होगा। ये जिस दिन कार्यालय नहीं आएंगी, उस दिन का भुगतान नहीं दिया जाएगा।
वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि इनकी नियुक्ति संविदा के रूप में हुई है, जिसे राजकीय सेवा नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 जुलाई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि महिला संविदा कर्मचारी भी 30 मई 2011 के शासनादेश के आधार पर बाल्य अवकाश के लिए पात्र होंगी।
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