उत्तराखंड के इन तीन जिलों में कोर्ट ने दिया शराबबंदी का आदेश

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उत्तराखंड के इन तीन जिलों में कोर्ट ने दिया शराबबंदी का आदेश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए प्रदेश के तीन जिलों में शराबबंदी का आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और चमोली जिलों में अगले वित्त वर्ष से शराबबंदी का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में


उत्तराखंड के इन तीन जिलों में कोर्ट ने दिया शराबबंदी का आदेश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए प्रदेश के तीन जिलों में शराबबंदी का आदेश दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और चमोली जिलों में अगले वित्त वर्ष से शराबबंदी का आदेश दिया है।

साथ ही हाईकोर्ट ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

अगले वित्तीय वर्ष से सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों व धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।

हरिद्वार निवासी उदय नारायण तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश व चारधाम यात्रा मार्ग में बैंक्वेट हॉल में बार चलाए जा रहे हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से राज्य में धीरे-धीरे शराब की बिक्री कम करने के निर्देश देते हुए कहा है कि आम जनता का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण अधिकार है। शराब की वजह से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी तरह का शोर शराबा या हुड़दंग न करे इसके लिए सरकार प्रयास करे। यही नहीं कोई व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबियों को एकत्र नहीं करेगा।

गौरतलब है कि इन तीनों जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में प्रसिद्ध चार धाम स्थित हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम, चमोली जिले में बदरीनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम स्थित हैं।

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