निलंबित IAS डॉ. पंकज पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

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निलंबित IAS डॉ. पंकज पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच-74 घोटाला मामले में निलंबित चल रहे आइएएस डॉ. पंकज पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की ओर से धारा 438 के तहत अंतरिम जमानत का अधिकार निचली अदालत को


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच-74 घोटाला मामले में निलंबित चल रहे आइएएस डॉ. पंकज पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट की ओर से धारा 438 के तहत अंतरिम जमानत का अधिकार निचली अदालत को देने के बाद डॉ. पांडे अर्जी दाखिल करने वाले पहले वादकारी थे। कोर्ट के फैसले के बाद डॉ. पांडे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

 

आपको बता दें कि करीब पांच सौ करोड़ के एनएच मुआवजा घोटाला मामले में शासन ने ऊधमसिंह नगर के पूर्व डीएम रहे डॉ. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। यादव को हाल ही में बहाल कर दिया गया था।

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