दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वालों के लिए बदल गए नियम, अब करना होगा ये काम

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दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वालों के लिए बदल गए नियम, अब करना होगा ये काम

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत शाम सात से सुबह सात बजे तक के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से देर शाम यह एसओपी जारी कर


दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वालों के लिए बदल गए नियम, अब करना होगा ये काम

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत शाम सात से सुबह सात बजे तक के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से देर शाम यह एसओपी जारी कर कर दी गई है। नई एसओपी में कोरोना हॉटस्पॉट शहरों से आने वालों के लिए सख्ती की गई।

राज्य से बाहर से आने वाले-ट्रेन, बस, हवाई जहाज सहित किसी भी तरह से बाहर से आने वाले लोगों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आरोग्य एप डाउनलोड करना होगा।

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31 शहरों से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। लोग चाहें तो सरकारी क्वांरटीन निशुल्क व्यवस्था या भुगतान कर क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन होना होगा।

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गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, दस साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता। इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

राज्य और जिला नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर बिना लक्षण वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनुमति दे सकेंगे।

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बिना लक्षण वाले रोगी जो 31 शहरों में गए हैं, वे वापसी पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यात्रा के दौरान हाई लोड शहर में प्लेन बदलने वालों को भी 14 दिन के होम क्वारंटीन मे रहना होगा।

राज्य के बाहर से तकनीकि सहित अन्य काम के लिए आने वाले बिना लक्षण के लोगों को संबंधित उद्योग एवं अन्य संस्थाओं के प्रमाण पत्र के आधार पर काम करने की अनुमति और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं होना होगा। वे संबंधित एजेंसी के क्वारंटीन सेंटर को रिपोर्ट करेंगे और काम पर आ जा सकेंगे। काम पूरा करने के बाद वे वापस जा सकेंगे।

सात दिन का संस्थागत क्वांरटीन पूरा करने वाले और बिना लक्षण के हों तो उन्हें जाने की इजाजत होगी। इनको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आया है तो उन्हें दस दिन में जाने दिया जाएगा। उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। उन्हें शपथ पत्र देना होगा।

कोरोना महामारी के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 31 शहरों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने के बाद वे 14 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार को चिह्नित 31 शहरों की सूची जारी कर दी है।

31 शहरों की सूची – मुंबई के सभी जिले, चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगापट्टू(तमिलनाडु), गुरुग्राम, नासिक, रायगढ़, हावड़ा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत।

राज्य के अंदर मूवमेंट के लिए किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा वैबसाइट पर। किसी को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व जजों को छूट – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कार्यालय काम से आने जाने के लिए वीवीआईपी व महानुभावों को छूट दी गई है। उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। अलबत्ता उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

इन्हें मिली छूट- केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश व सभी जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, राज्य के सभी सांसद व विधायक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निगमों बोर्डों के अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के सभी अधिकारी।

सैनिक व अर्द्धसैनिक बल – सेना व केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के लिए संस्थागत क्वारंटीन का इंतजाम सेना व अर्द्धसैनिक बल अपने स्तर पर करेंगे। अत्यधिक संक्रमित 31 शहरों से आने वाले सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के पारिवारिक सदस्यों के लिए उत्तराखंड आने पर सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन व्यवस्था की सूचना उन्हें राज्य सरकार और जिला प्रशासन को देनी होगी।

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