उत्तराखंड | सिर्फ 4 जिलों में ही लॉकडाउन क्यों ? वजह समझना है बेहद जरुरी

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उत्तराखंड | सिर्फ 4 जिलों में ही लॉकडाउन क्यों ? वजह समझना है बेहद जरुरी

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले आने का सिलसिला जारी है। 4 हजार के पार- उत्तराखंड में गुरुवार को 199 नए केस सामने आए तो शुक्रवार को 120 नए केस सामने आए। प्रदेश के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 हजार के पार


उत्तराखंड | सिर्फ 4 जिलों में ही लॉकडाउन क्यों ? वजह समझना है बेहद जरुरी

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले आने का सिलसिला जारी है।

4 हजार के पार- उत्तराखंड में गुरुवार को 199 नए केस सामने आए तो शुक्रवार को 120 नए केस सामने आए। प्रदेश के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 हजार के पार पहुंच गया है।

 

डबलिंग रेट- कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज से बढ़ रही है और फिलहाल पिछले 7 दिनों की बात करें तो राज्य में कोरोना का डबलिंग रेट 27.22 दिन है। मतलब 27 दिनों में कोरोना के मामलों की संख्या दोगुनी हो जा रही है।

 

रिकवरी रेट- वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट देखें तो यह करीब 73 फीसदी है। शुक्रवार को भी कोरोना के 26 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 3021 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जबकि राज्य में कोरोना के 996 एक्टिव केस हैं।

 

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टॉप 4 जिले- प्रदेश के टॉप 4 कोरोना संक्रमित जिलों की अगर बात करें तो देहरादून फिलहाल 999 मामलों के साथ टॉप पर है जबकि ऊधम सिंह नगर जिला 671 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसी तरह नैनीताल जिला 648 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है तो हरिद्वार 455 मामलों के साथ चौथे नंबर पर है।

 

दो दिन का ल़ॉकडाउन- प्रदेश के तराई के चार जिलों में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद सरकार ने कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए इन चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है।

नीचे क्लिक कर जानिए गाइडलाइन-

 

यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पंजीकृत अभिलेखों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर सत्यापित किया जाएगा।

चार जिलों में लागू दो दिनी पूर्ण लॉकडाउन से बसों, ट्रेन या हवाईजहाज से आने वाले यात्रियों को आवाजाही में छूट रहेगी।

 

इन चारों जिलों में आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल को इससे बाहर रखा गया है, मतलब ये सब खुले रहेंगे।

 

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इसके साथ ही आम लोग और उनके वाहनों का संचालन, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर सामान की आवाजाही रहेगी।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के बारे में फैसला लिया गया है कि अब प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोग राज्य में नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस संख्या में हवाई और रेल से आने वाले यात्रियों को बाहर रखा गया है।

 

ऐसे एसिम्पटोमेटिक व्यक्ति जो अधिकृत लैबोरेट्री से कोरोना जांच करा चुके हैं और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है तो उन्हें बगैर किसी पाबंदी के राज्य में दाखिल होने की अनुमति होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को अपनी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट इस वेब पोर्टल पर जारी करनी होगी। जिला प्रशासन बॉर्डर चेकपोस्ट पर इन रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।

 

सरकार ने अन्य प्रदेशों से बगैर कोरोना टेस्ट कराए आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की सीमा 1500 तय कर दी है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी उक्त संख्या से अधिक व्यक्तियों के लिए 50 परमिट जारी कर सकेंगे।

इन व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएगा।

 

एसिम्पटोमेटिक श्रमिकों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों, सलाहकार और सप्लायर्स को बॉर्डर चेकपोस्ट पर आवाजाही के लिए संबंधित संस्थाओं की ओर से जारी अधिकार पत्र साथ रखना जरूरी किया गया है।

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