उत्तराखंड | चारधाम यात्री नोट कर लें, इन चीजों पर लगी रोक! एडवाइजरी जारी
परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात् के लिए अब परिवहन विभाग ने भी वाहनों से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।
परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा, जबकि उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो।
परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।
पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसकी वैधता 30 नवंबर तक है।
एडवाइजरी में परिवहन आयुक्त ह्यांकी ने कहा, चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी के पास लकड़ी का गुटका रखना होगा। टूरिस्ट वाहनों में वाहन के आगे के भाग में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा न फेकें, इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना होगा।
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