उत्तराखंड | अपात्र हैं तो 31 मई तक सरेंडर कर दें अपना राशन कार्ड, पकड़े गए तो दर्ज होगी FIR

  1. Home
  2. Dehradun

उत्तराखंड | अपात्र हैं तो 31 मई तक सरेंडर कर दें अपना राशन कार्ड, पकड़े गए तो दर्ज होगी FIR

ration card

दावा किया जा रहा है कि अपात्र पाए जाने वाले परिवारों से अभी तक लिए गए सरकारी राशन की रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में अपात्र होने के बाद भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अपात्रों के पास राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दो दिन का समय शेष रह गया है।

दो दिन बाद विभाग की ओर से सत्यापन अभियान चलाकर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सरकार के आदेश पर अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने का अभियान चल रहा है।

सोमवार को अवकाश के दिन भी राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। 31 मई तक अपात्रों को राशन कार्ड क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी या फिर जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद विभाग की ओर से एक जून से स्वयं सत्यापन अभियान चलाकर अपात्र परिवारों के राशन कार्ड काटे जाएंगे।

दावा किया जा रहा है कि अपात्र पाए जाने वाले परिवारों से अभी तक लिए गए सरकारी राशन की रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे