अंकिता भंडारी के हत्यारे रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है।
देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट ) उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकि. गुप्ता को दोषी करार दिया है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड, साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिपूर्ति मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना। धारा 201 (सबूत मिटाना) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। धारा 354A (यौन उत्पीड़न) में 2 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना। धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर, 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से अंकिता ने मना कर दिया था और इसी से उपजे विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व नेता का पुत्र आर्य और दो अन्य आरोपी-अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं.
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