बड़ी खबर | उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जनिए गाइडलाइन

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बड़ी खबर | उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जनिए गाइडलाइन

corona curfew

 उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य की धामी सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने सोमवार को नई एसओपी भी जारी कर दी गई है  एसओपी इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।


 

देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट ) उत्तराखंड में कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य की धामी सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने सोमवार को नई एसओपी भी जारी कर दी गई है  एसओपी इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।

जानिए नियम-

  • एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.inपर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
  • शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
  • दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।
  •  प्रदेश में सभी स्पा और सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
  • प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।

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