बजट 2025 में आम लोगों को मिली राहत, 12 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

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बजट 2025 में आम लोगों को मिली राहत, 12 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

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देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है

 

 इसके अलावा सरकार ने 4 साल की इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा दी है, सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया।अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

 

 

नई इनकम टैक्स रिजीम में रेट्स और स्लैब्स

0-4 लाख तक की आय : 0 टैक्स

4-8 लाख तक की आय : 5% टैक्स

8-12 लाख तक की आय: 10% टैक्स

12-16 लाख तक की आय : 15% टैक्स

16-20 लाख तक की आय: 20 % टैक्स

20-24 लाख तक की आय : 25 % टैक्स

24 लाख से ऊपर : 30 % टैक्स

मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान, किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए

अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को दोगुना किया गया।

TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।

4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।

किराये की आमदनी पर TDS छूट की सीमा 6 लाख रुपये कर दी गई।

मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।

EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।

LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।

देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।

1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।

शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।

1 लाख अधूरे मकानों को पूरा किया जाएगा, जबकि 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।

हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

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