उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा, यहां जानिए गाइडलाइन
उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। अब सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। अब सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
नीचे देखें गाइडलाइन-
- साप्ताहिक बंदी रविवार को न होकर हर शहर के अपने पूर्व के साप्ताहिक बंदी जो श्रम विभाग द्वारा तय की गई है, को बंद होगी। अर्थात अब काशीपुर में 7 जुलाई बुधवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह अन्य शहरों में भी बाजजार अब अपने पूर्व के साप्ताहिक बंदी वाले दिनों में ही बंद रहेंगे।
- शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति है लेकिन 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर अथवा अन्य जांच निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
- शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो पायेंगे।
- सभी स्कूल/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइलन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
- 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए कोचिंग 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर अथवा अन्य जांच निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडीटोरियम आदि बंद रहेंगे।
- जिम व मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे।
- अब कुमायूं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर होकर जाने वाले राज्य के निवासियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
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