धामी सरकार ने इन्हें दिया बड़ा तोहफा, नौकरी को लेकर आई बड़ी खबर

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धामी सरकार ने इन्हें दिया बड़ा तोहफा, नौकरी को लेकर आई बड़ी खबर

Dhami

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मिली है। धामी सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि पिछले पांच साल में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मिली है। धामी सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि पिछले पांच साल में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल मुख्यालय में दिसंबर 2022 में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। इसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने आश्रित कोटे से नौकरी देने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से इस संबंध में अब आदेश जारी कर दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उन पीआरडी जवानों के आश्रितों को विभाग में नौकरी मिलेगी, जिनकी मौत सेवा में रहते हुए या प्रांतीय रक्षक दल में वैध रूप से पंजीकृत रहने की स्थिति में हुई हो। इसी तरह दिव्यांगता के मामले में उन जवानों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी जो, विभाग में ड्यूटी करने में सक्षम न हों।

आदेश में कहा गया है कि यदि मृतक के परिवार का कोई आश्रित शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है तो निर्धारित चयन समिति अपने विवेक से उसे शारीरिक पात्रता में छूट दे सकती है। इसके अलावा ऐसे मृतक स्वयंसेवक के आश्रित पति या पत्नी संगठन में पंजीकरण के इच्छुक नहीं हैं, तो वह कुटुम्ब के जिस सदस्य के लिए संस्तुति करते हैं उसे पात्रता के आधार पर चयन के लिए अर्ह माना जाएगा। यदि आश्रित के रूप में आवेदन करने वाला सदस्य चयन में असफल हो जाता है तो कुटुम्ब का कोई अन्य अर्ह आश्रित दोबारा आवेदन कर सकता है। आदेश में कहा गया है कि आश्रित के तौर पर चयन के लिए मृत्यु या दिव्यांग होने के पांच साल के भीतर संबंधित जिले के युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर दिया गया हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की पांच साल की अधिकतम समय सीमा में शिथिलता शासन की अनुमति से की जा सकती है। बता दें कि प्रदेश में 9300 पीआरडी जवान हैं, इसमें 600 महिलाएं हैं। विभाग की ओर से महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अनुकंपा के आधार पर इन्हें मिलेगी नौकरी- मृतक या दिव्यांग पीआरडी जवान की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र,  मृतक पीआरडी स्वयंसेवक अविवाहित था तो आश्रित अविवाहित भाई, बहन और विधवा माता।

इसके अलावा पीआरडी जवानों के लिए वर्तमान में कारपस फंड 50 लाख को बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।

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