अंकिता भंडारी के पिता की इच्छा पर सरकार ने बदला वकील, आदेश किए जारी

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अंकिता भंडारी के पिता की इच्छा पर सरकार ने बदला वकील, आदेश किए जारी

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उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस मामले में अंकिता के पिता की इच्छा पर सरकार ने पैरवी के लिए अधिवक्ता बदल दिया है। इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।


देहरादून  (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस मामले में अंकिता के पिता की इच्छा पर सरकार ने पैरवी के लिए अधिवक्ता बदल दिया है। इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

 

पूर्व में अंकिता हत्याकांड में सरकार की ओर से जितेंद्र रावत को सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। लेकिन अंकिता के परिजनों ने सरकारी वकील पर आरोप लगाया था कि वह अदालत में मामले की कमजोर पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद 19 जुलाई 2022 को अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने डीएम डा. आशीष चौहान को पत्र लिखकर वकील बदलने की इच्छा जताई कि वह इस मामले में अवनीश नेगी पूर्व डीजीसी क्रिमिनल को विशेष लोक अभियोजन नियुक्त करवाना चाहते हैं।

डीएम ने पत्र का संज्ञान लेकर शासन को भेजा था। जिसके बाद अंकिता के पिता की इच्छा अनुसार ही नेगी को सरकारी वकील नियुक्त किया गया। अब वही इस केस की पैरवी अदालत में करेंगे।

 

बता दें अंकिता हत्याकांड को लेकर शुरू से ही सीएम धामी सरकार एक्शन मोड में है। शुरू में मामले की जानकारी मिलते ही सीएम ने इस मुकदमे को राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करवाया था। इस दौरान अंकिता के परिजनों के साथ अभिभावक की तरह खड़े रहे और परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सरकार की ओर से मामले में तत्काल एसआईटी गठित की गई।

विपक्ष ने एसआईटी के बजाय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। लेकिन इससे संबंधित सभी याचिकों को हाईकोर्ट नैनीताल ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में विपक्ष की कोर्ट से झटका ही लगा है।

आपको बता दें पौड़ी निवासी 19 साल की अंकिता लक्ष्मण झूला इलाक़े में वनंतारा रिसॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट थीं। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट से गायब हुई थी। तीन दिन पटवारी पुलिस ने मामले में हीलाहवाली की तो 21 सितंबर की रात को जांच रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई थी।

पुलिस जांच में पता चला कि 18 सितंबर की रात में ही नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया था। डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व वाली एसआईटी ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों से तीन दिनों तक पुलिस ने कस्टडी में भी पूछताछ की थी।

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