काम की बात | ATM इस्तेमाल करते हैं तो जरुर पढ़ें ये ख़बर

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काम की बात | ATM इस्तेमाल करते हैं तो जरुर पढ़ें ये ख़बर

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश के दौरान आपके बैंक खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। ऐसे में पैसे वापस पाने के लिए ग्राहकों को काफी परेशान होना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी स्थिति


देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश के दौरान आपके बैंक खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। ऐसे में पैसे वापस पाने के लिए ग्राहकों को काफी परेशान होना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी स्थिति में आप बैंक से मुआवजा लेने के हदकार हैं।

जी हां, आरबीआई के नियम करे मुताबिक ऐसी स्थिति में जितने दिन में पैसे आएंगे उतने दिन के हिसाब बैंक आपको रोजाना मुआवजे के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त देगा। बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन के फेल होने पर 30 दिन में शिकायत दर्ज नहीं कराते तो आप जुर्माना वसूलने के हकदार नहीं होंगे।

मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात कार्यदिवसों (वर्किंग डेज) के भीतर बैंक को उस कस्टमर के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पष्ट निर्देश हैं कि बैंकों को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी। इसके लिए ग्राहक की ओर से दावा ठोकने की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि जिस दिन फेल्ड ट्रांजैक्शन के पैसे वापस होंगे। उसी दिन जुर्माने की रकम भी अकाउंट में डालनी होगी।

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