जानिए उत्तराखंड में कब लागू होगी समान नागरिक संहिता? आ गया बड़ा अपडेट
आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद इसे विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से बिल को अब राष्ट्रपति को भेजा गया है।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में जल्द समान नागरि क संहिता कानून लागू हो जाएगा। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से इस पर मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा।
आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था।
राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद इसे विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से बिल को अब राष्ट्रपति को भेजा गया है।
आपको बता दें कि विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि, देश के पहले गांव माणा में संवाद से ड्राफ्ट समिति ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अब अन्य राज्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा, जिस प्रकार गंगा सबके लिए सुखदायी है, वैसे ही यूसीसी भी मातृशक्ति व पूरे समाज के लिए सुखद होगा।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद असम की भाजपा सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने का एलान कर चुकी है।
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