देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और होटल, लेकिन ये होगी शर्त, पढ़ें पूरी खबर
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थल,होटल-रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है।
सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थल,होटल-रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल जाएंगे लेकिन होटल-रेस्टोरेंट चालकों को ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना होगा।
बता दें मंदिरों में दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे साथ ही मंदिरों में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर और साबुन से हाथ-पैर धोने की व्यवस्था जरूरी होगी ।सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा औऱ मास्क भी अनिवार्य है।
केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है वहीं, मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी लेकिन कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं और न ही यहां मॉल-होटल खोलने की अनुमति है। डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को इसका आदेश जारी करेंगे।
बता दें कि कोरोना महामारी और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे जहां 1 जुलाई से प्रशासन इन्हें खोलने जा रहा है लेकिन शर्त ये है कि मंदिरों में घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। इस पर प्रतिबंध रहने की उम्मीद है। वहीं, मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।
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