धामी कैबिनेट की अहम बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानिए मंत्रिमंडल के फैसले
कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन को लेकर 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024' को मंजूरी दे दी गई। इससे शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में संपन्न हुई।
इस दौरान कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन को लेकर 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024' को मंजूरी दे दी गई। इससे शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
इसमें सीएनजी गाड़ी लेने में 15 लाख या 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही स्क्रैप किए बिना गाड़ी देंगे तो 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने परिवहन विभाग की क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी को भी मंजूर कर लिया है।
परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। वहीं सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को खरीदने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित करने की तैयारी है।
स्क्रैप नीति के तहत डीजल से चलने वाली सिटी बसों को हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत देहरादून से होगी। इसके तहत अपना परमिट सरेंडर करने वालों को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
विक्रम वाहन भी सड़कों से हटाए जाएंगे। वाहन स्क्रैप कराने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं नए सीएनजी वाहन लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि वाहन बदलने पर 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली को भी मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही ईको टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं वन पंचायतों को और मजबूत बनाने की भी चर्चा हुई है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हरिद्वार विकास प्राधिकरण को मिलेगी यूनिटी मॉल के लिए एक हेक्टेयर भूमि देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे गई है। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी दी गई है।
वहीं कैबिनेट ने न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी है। न्याय विभाग के ही तहत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। इसके लिए 9 पदों को मंजूरी दी गई है।
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