उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC), सीएम धामी ने तारीख का किया ऐलान

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उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC), सीएम धामी ने तारीख का किया ऐलान

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धामी ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।


 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ-साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।

धामी ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।

बीते दिनों जानकारी आई थी कि जस्टिस रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में बनी यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को जमा कर सकती है, इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह ने अपनी अयोध्या यात्रा को रद्द कर दिया था।

ड्राफ्ट में है इन कानूनों का जिक्र-

बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो विवाह, तलाक, माता-पिता का भरण-पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेने, जाति, जेंडर और संपत्ति में महिलाओं का अधिकार से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा। साथ ही ड्राफ्ट में यह भी ज्रिक है कि लिव-इन रिलेशनशिप को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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