उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन, निर्माण और बिक्री पर लगी रोक

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उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन, निर्माण और बिक्री पर लगी रोक

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।


देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल का सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।

इस फैसले के मुख्य बिंदु:

  • प्रतिबंध का दायरा: इसके तहत न केवल खुले बाजार में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी है, बल्कि इनके कमर्शियल निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), वेयरहाउसिंग (भंडारण) और डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) नेटवर्क पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

  • कानूनी आधार: यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता: खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका इस्तेमाल लगातार सामने आ रहा था। जनस्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है।

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