उत्तराखंड | बिना पढ़ें घर से न निकलें, वर्ना होगी मुश्किल, जान लीजिए नए नियम

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उत्तराखंड | बिना पढ़ें घर से न निकलें, वर्ना होगी मुश्किल, जान लीजिए नए नियम

Guidelines

उत्तराखंड सरकार में सरकार ने कोविड कर्फ्यू के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 9, 11 एवं 14 जून, 2021 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार में सरकार ने कोविड कर्फ्यू के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 9, 11 एवं 14 जून, 2021 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे।

COVID Curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्किटस एवं मंडी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरंतर sanitize किया जाएगा।

सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी।


 

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों में बैठकर खाना निषिद्ध रहेग, केवल खाद्य पदार्थों की होम takeaway/होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।

साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी की गई ID दिखाना अनिवार्य होगा।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण और केबल, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा व भण्डारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को वैध ID card के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने-जाने की अनुमति होगी।

नीचे जानिए गाइडलाइंस-

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