उत्तराखंड | परिवहन विभाग के कर्मचारी अब बाइक पर घूमकर चालान काटेंगे, 30 बाइक का दल रवाना

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उत्तराखंड | परिवहन विभाग के कर्मचारी अब बाइक पर घूमकर चालान काटेंगे, 30 बाइक का दल रवाना

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परिवहन विभाग के कर्मचारी अब बाइर पर भी आपकी चेकिंग करके चालान काट सकेंगे। विभाग ने वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसी के तहत 30 बाइक पर्यवेक्षक दलों को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि जिन शहरों में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां इन दुपहिया प्रवर्तन दलों को तैनात किया जाएगा।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) परिवहन विभाग के कर्मचारी अब बाइर पर भी आपकी चेकिंग करके चालान काट सकेंगे। विभाग ने वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसी के तहत 30 बाइक पर्यवेक्षक दलों को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि जिन शहरों में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां इन दुपहिया प्रवर्तन दलों को तैनात किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इनमें से देहरादून में चार, ऋषिकेश में चार, विकासनगर में चार, रुड़की में चार, कोटद्वार में दो, काशीपुर में दो, रुद्रपुर में चार, हल्द्वानी में चार, टनकपुर में एक व तीन अन्य को अलग शहरों में तैनात किया गया है। यह वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग करने के साथ ही गलत ड्राइविंग, यातायात नियम तोड़ने पर चालान व अन्य कार्रवाई कर सकेंगे।

इसके लिए सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने शासनादेश जारी करते हुए वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 229(1) के तहत धारा 177(ए)(मोटर ड्राइविंग से संबंधित नियम, स्पीड, नो पार्किंग आदि), 14(ए,बी,सी,डी,ई,एफ)(दुपहिया पर ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न बांधना, वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल आदि), धारा 199(ए)(नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग पर कार्रवाई, अभिभावकों पर जुर्माना, बच्चे पर 25 साल तक की आयु तक ड्राइविंग पर प्रतिबंध) और 206 (विभिन्न यातायात संबंधी अपराधों में चालान आदि की कार्रवाई) की शक्तियां दी हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि अभी तक वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को यह शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। बताया कि एचडीएफसी बैंक की ओर से दुपहिया प्रवर्तन दलों को मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वह चालान आदि की कटौती कर सकेंगे।

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