धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के पुराने नियमों से उत्तराखंड को मिली मुक्ति

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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के पुराने नियमों से उत्तराखंड को मिली मुक्ति

कैबिनेट बैठक


 

देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े विभागीय ढांचे को राज्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है।

नई नियमावली लागू होने के बाद विभाग को कार्मिकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए उत्तर प्रदेश के पुराने नियमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब उत्तराखंड में इस विभाग के लिए राज्य की अपनी नियमावली लागू होगी।

यूपी के पुराने नियमों के तहत हो रही थी नियुक्तियां

अब तक उत्तराखंड में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश मलेरिया राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली तथा उत्तर प्रदेश मलेरिया अराजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1993 के आधार पर तय की जा रही थीं।

समय के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का दायरा बढ़ा और इसमें मलेरिया के अलावा अन्य वेक्टर जनित रोगों को भी शामिल किया गया। ऐसे में उत्तराखंड के लिए अपनी अलग सेवा नियमावली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

31 रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे 31 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे विभागीय कामकाज को मजबूती मिलने के साथ ही वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड में संबंधित विभागीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों को राज्य की प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप संचालित किया जा सकेगा।

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