मुख्यमंत्री धमी का बड़ा ऐलान- उत्तराखंड में नया भू कानून लाएगी सरकार
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। धामी ने कहा कि कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की हुई है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में कानून में बदलाव किया गया था। उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिले। ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी और उसका उसके लिए उपयोग नहीं किया, उनका विवरण तैयार हो रहा है। उन पर कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएंगी। किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं जो निवेश करना चाहते हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। उन्हें सरकार पूरा सहयोग करेगी।
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का लागू करने की समय सीमा नाै नवंबर तय की हुई थी। समिति पूरी कोशिश में जुटी है। लेकिन अभी कुछ प्रावधान हैं जो करने हैं। इसलिए इसमें देरी हो रही है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी। तब साफ होगा कि यूसीसी कब लागू होगा।
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