उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पढें पूरी खबर

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में चल रही वन दरोगा भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को वन दरोगा के 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती से और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह निर्णय वन बीट कर्मचारी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया । जानकारी के मुताबिक मामले में वन आरक्षी व वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। ऐसा करने से वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा।
याचिकाकर्ता हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। लेकिन सरकार ने वर्ष 2018 मे नियमावली में परिवर्तन कर इस पद को सीधे भर्ती से भरने का निर्णय लिया। जिससे कि पूर्व में से कार्य कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होने लगा।
उन्होंने याचिका दायर कर कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस भर्ती में यहां पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। जिसके बाद अब सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि 105 पदों को ही सीधी भर्ती से भरा जाएगा।
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