उत्तराखंड- 5 करोड़ का गबन कर एक साल से फरार था 25 हजार का ईनामी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
जनशक्ति मल्टीस्टे/मल्टीपरपज कोपरेटिव सोसायटी के नाम पर लगभग 05 करोड़ रूपये का गबन करने वाले व 01 वर्ष से फरार 25000/-रू के ईनामी वांछित अभियुक्त को थाना पोखरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्तगण कपिलदेव राठी, मोनिका कपूर, पंकज गम्भीर निवासीगण नागालोई, बाहरी दिल्ली तथा अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनीकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल आदि के द्वारा जनशक्ति मल्टीस्टेट कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के नाम से जनपद चमोली में पोखरी, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ में अलग-अलग शाखा खोली गयी। जिसमें उक्त अभियुक्तगणों द्वारा स्थानीय लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराये गये। अभियुक्तगण द्वारा लोगों का पैसे जमा करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे लेकर फरार हो गये। जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा लगभग 05 करोड़ रूपये का गबन कर धोखाधड़ी की गयी है।
दिनांक 05/01/2023 को शिकायतकर्ता वादी मुकदमा सन्तोष सिंह चौधरी पुत्र नारायण सिंह चौधरी निवासी खत्री खडकमाफ श्यामपुर ऋषिकेश द्वारा अभियुक्तगण कपिलदेव राठी, मोनिका कपूर, पंकज गम्भीर, अनिल रावत निवासीगण नागालोई, बाहरी दिल्ली आदि के विरुद्ध थाना पोखरी पर मु0अ0सं0 02/2023 धारा 420/120(बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमानितियो के हितो का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानो में) अधिनियम 2005 की धारा-3 मे अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसमें अभियुक्त पंकज गम्भीर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी न्यायिक हिरासत के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
अभियुक्तगण कपिलदेव राठी, मोनिका कपूर निवासीगण नागालोई, बाहरी दिल्ली तथा अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनीकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल लगातार फरार चल रहे है जिन पर दिनांक 08.06.23 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000-25000रू0 ईनाम घोषित किया गया है।
अभियुक्तगणों के भारतीय स्टेट बैंक पोखरी, पंजाब नेशनल बैंक चिनयालीसैंण उत्तरकाशी तथा एक्सिस बैंक नागलोई दिल्ली कसे खातों में लगभग 06 करोड 73 लाख रूपये फ्रीज किये गये है।
अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल महोदय के निर्देशन में तथा प्रमोद शाह पुलिस उपाधीक्षक चमोली, अमित कुमार पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग, नताशा सिंह पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन/गोपेश्वर के पर्यवेक्षण में अलग-अलग टीमें गठित की गई। जिनके द्वारा अभियुक्तगणों के सम्भावित स्थानों हरियाणा, दिल्ली, देहरादून, टिहरी आदि स्थानों पर कई बार दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने को छिपाए हुए है ।
थानाध्यक्ष पोखरी राजेश सिंह द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु उपनिरीक्षक शिवदत्त जमलोकी, कानि. नितीश तथा कानि. राजेन्द्र एसओजी चमोली टीम गठित कर दिनांक 08.06.23 को रवाना किया गया। उपरोक्त टीम द्वारा अभियुक्तगणों की तलाश हेतु सुरागरसी-पतारसी कर सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर दिनांक 14.06.23 को अभियुक्त अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनीकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल उम्र 48 वर्ष को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा प्रयास जारी है।
अभियुक्त अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनीकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा पूछताछ पर बताया गया की वह वर्ष 2014 से जनशक्ति मल्टीस्टे/मल्टीपरपज कोपरेटिव सोसायटी से जुड़ा है तथा एस0बी0आई0 पोखरी के खाता संख्या 35427641963 में कपिल देव राठी व पंकज गम्भीर के साथ सहखाताधारक है। जिसमें उसे कपिल राठी के समान साइन आथोरेटि प्राप्त है तथा सोसायटी में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त है, वर्तमान में जनशक्ति मल्टीस्टे/मल्टीपरपज कोपरेटिव सोसायटी के लगभग सभी खाते फ्रीज हो रखें है।
नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-
अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनीकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल उम्र 48 वर्ष। अभियुक्त अनिल रावत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
(1) थाना पोखरी पर पंजीकृत मु0अ0स0 02/2023 धारा 420/120(बी)भादवि, उत्तराखण्ड जमानितियो के हितो का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानो मे ) अधिनियम 2005 की धारा -3
(2) कोतवाली चमोली पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 10/23 धारा 2(ख)(1)/2(ख)/(xi)/3 गैगस्टर एक्ट।
(3) कोतवाली चमोली पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 35/2022 धारा धारा 420/406/120(बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमानितियो के हितो का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानो मे ) अधिनियम 2005 की धारा -3
(4) कोतवाली जोशामठ पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 23/2022 धारा धारा 420/406/120(बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमानितियो के हितो का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानो मे ) अधिनियम 2005 की धारा -3
(5) थाना गोपेश्वर पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 13/2022 धारा420/406/120 (बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमानितियो के हितो का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानो मे ) अधिनियम 2005 की धारा -3
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