सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त ख़बर, पढ़कर खुश हो जाएंगे
आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में ऐसे सैकड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका अप्वाइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ लेकिन उनके सेलेक्शन का प्रोसेस इस तारीख से पहले पूरा हो गया था।
आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में ऐसे सैकड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका अप्वाइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ लेकिन उनके सेलेक्शन का प्रोसेस इस तारीख से पहले पूरा हो गया था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यूपी के महामंत्री आरके निगम ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उनके मुताबिक जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था वे कोर्ट चले गए थे। केंद्र सरकार के उन्हें पुरानी पेंशन देने के आदेश से मुकदमेबाजी कम होगी, ऐसे कर्मचारियों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है।
ऑर्डर के मुताबिक सरकारी सेवा में रिक्रूटमेंट का रिजल्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अप्वाइंटमेंट या ज्वाइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जाम के कारण लेट हुई तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेशन की खामी है इसलिए ऐसे कर्मचारियों को One time ऑप्शन दिया जा रहा है। वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिखें और पुरानी पेंशन का बेनिफिट लें। इसके लिए सरकार ने 31 मई 2020 तक का वक्त दिया था, अब इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 किया गया है।
एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के मुताबिक पुरानी पेंशन NPS से ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें बेनिफिट ज्यादा है। इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर OPS का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायमेंट सिक्योर हो जाएगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि OPS के लिए एलिजिबल होने के बाद इन कर्मचारियों का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों से इस आदेश को लागू करने को कहा है।
केंद्र में OPS को पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था। इसके बाद नई पेंशन योजना आई। हालांकि सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे पुरानी पेंशन योजना को अच्छा मानते हैं।
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