बुलेट सवार का कटा साढ़े पांच फुट लंबा चालान, 58 हजार रुपये लगा जुर्माना
बुलेट मालिक पर यातायात नियमों को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ गया। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 58 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है।
बंगलुरु (उत्तराखंड पोस्ट) बुलेट मालिक पर यातायात नियमों को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ गया। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 58 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है।
मामला बेंगुलुरु के अदुगोदी का है। बुधवार को कोरमंगला I ब्लॉक में विप्रो जंक्शन के पास अदुगोदी ट्रैफिक पुलिस ने राजेश को रोका तो हैरान रह गए। पुलिस को पता चला कि उनके ख़िलाफ सुबह से ही 6 चालान काटे जा चुके है। इनमें सिग्नल जंप करने के लिए 3, एक तरफा प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर दो और एक रियर-व्यू मिरर नहीं होने के लिए 1 बार चालान काटा गया था।
पुलिस को बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने पाया कि सितंबर 2019 के बाद से राजेश के खिलाफ 94 मामले लंबित थे और उन्होंने किसी में जुर्माना नहीं भरा था। मामला बाहर आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को ये सौंपा गया. जिन्होंने राजेश की बुलेट को जब्त करने का फैसला किया. साथ ही उसे 5.5 फीट लंबा चालान सौंपा गया।
राजेश के ख़िलाफ़ 103 चालान दर्ज किए जा चुके थे। बताया गया कि राजेश ने जुर्माना भरने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। 100 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बावजूद राजेश ने एक बार भी उन्होंने इसकी राशी जमा नहीं कराई। पुलिस ने राजेश की बुलेट को जब्त कर लिया और उन्हें नोटिस जारी किया है।
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