राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्कूलों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस

शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 13 अप्रैल को राजधानी में स्कूलों के लिए एक नई सलाह जारी की, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि यदि कोई छात्र या कर्मचारी COVID-19 के लिए पॉजिटिव आता है, तो पूरे कैंपस या विशिष्ट विंग को अस्थायी रूप से बंद कर दें। विभाग ने यह भी कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) देश में कोरोना के मामले धीरे-धीरे फिर से बढ़ने शुरु हो गए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को स्कूलों या कक्षाओं में कोरोना के मामले सामने आने पर उस विशेष विंग को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष मामलों में ही पूरे स्कूल को बंद दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद यह आदेश दिया है।
सिसोदिया ने सरकार के फैसले को समझाते हुए कहा कि हमने स्कूलों को बंद करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक उस विशेष विंग या क्लास, जहां कोरोना का कोई मामला पाया जाता है, उसे अस्थाई रूप से बंद किया जाना चाहिए। उस स्थिति में जब कोरोना पॉजिटिव छात्र या कर्मचारी स्कूल के कई भाग में से गुजरे हों, पूरे स्कूल को बंद करने का फैसला स्कूल खुद ले सकते हैं।
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 13 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों के लिए एक नई सलाह जारी की, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि यदि कोई छात्र या कर्मचारी COVID-19 के लिए पॉजिटिव आता है, तो पूरे कैंपस या विशिष्ट विंग को अस्थायी रूप से बंद कर दें। विभाग ने यह भी कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा।
इसके साथ ही देश की राजधानी में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की एक बैठक 20 अप्रैल को बुलाई गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ल में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 2.39 फीसदी है।
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