रेल यात्री ध्यान दें, बदल गया टिकट बुक करने का नियम, होगा ये फायदा
रेल मंत्रालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें यात्रियों को टिकट बुक करते समय अपने डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होती थी। यह नियम इसलिए लाया गया था कि अगर कोई यात्री कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके डेस्टिनेशन के पते से उसकी ट्रेसिंग की जा सके।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े एक नियम में बदलाव किया है। कोरोना काल में शुरू किए गए इस नियम को रेल मंत्रालय ने वापस ले लिया है।
अब रेल मंत्रालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें यात्रियों को टिकट बुक करते समय अपने डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होती थी। यह नियम इसलिए लाया गया था कि अगर कोई यात्री कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके डेस्टिनेशन के पते से उसकी ट्रेसिंग की जा सके।
अब आप कहीं भी यात्रा करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन की जानकारी नहीं देनी होगी. इससे टिकट बुकिंग के दौरान आपका थोड़ा समय भी बचेगा।
आपको बता दें कि बीते 22 मार्च को गृह मंत्रालय भी आदेश दे चुका है कि कोरोना से जुड़े सभी नियम 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुके हैं।
रेल मंत्रालय के डेस्टिनेशन नहीं लेने के आदेश सभी रेलवे जोन को दे दिए गए हैं। CRIS और IRCTC को भी आदेश के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव करना होगा। जोनल रेलवे को इस संबंध में जरूरी कदम उठाना होगा।
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