दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री व जलाने पर बैन, उत्तराखंड में क्या होगा ? जानिए

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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री व जलाने पर बैन, उत्तराखंड में क्या होगा ? जानिए

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री व जलाने पर बैन, उत्तराखंड में क्या होगा ? जानिए

दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर राजधानी में सभी तरह के पटाखे के फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध का फैसला सुनाया है।


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर राजधानी में सभी तरह के पटाखे के फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध का फैसला सुनाया है।

एनजीटी ने कि राज्यों द्वारा निर्धारित जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम’या उससे नीचे है, केवल वहीं हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनजीटी ने आगे कहा कि दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या के दौरान पटाखे के इस्तेमाल और फोड़ने की समय सीमा दो घंटे तक ही सीमित है।

अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार दिवाली पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर क्या फैसला लेती है। हालांकि एनजीटी के आदेशानुसार पटाखे जलाने की समय सीमा दो घंटी ही सीमित रहेगी।

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