पैन कार्ड के इन दो नियमों में हुआ बदलाव, इस तारीख से होंगे लागू
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म करने के बाद एक और बदलाव किया है। केंद्रीय कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि इंडीविजुअल को छोड़कर अगर कोई भी 2.50 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करता है, तो उसे 31 मई, 2019 तक
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म करने के बाद एक और बदलाव किया है। केंद्रीय कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि इंडीविजुअल को छोड़कर अगर कोई भी 2.50 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करता है, तो उसे 31 मई, 2019 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी है।
अगर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, सीईओ और प्रिंसिपल आफिसर हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फिर आपको 31 मई तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। यह नया नियम भी 5 दिसंबर से लागू होगा।
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