कोरोना | 30 अप्रैल तक 'लॉकडाउन' जैसी पाबंदियां, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?
देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई।
भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है।
देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। मुंबई में 7,873 नए मामले सामने आए और 27 मरीजों की मौत हो गई है।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे पाबंदियां
कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में आज रात आठ बजे से सख्त नियम लागू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 'ब्रेक द चेन' नाम मुहिम के तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकल सकेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों जैसे कर्फ्यू की घोषणा की है। हालांकि मुंबई उपनगरीय ट्रेनें और सिटी बसें चलती रहेंगी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छूट दी जाएगी। 14 की रात आठ बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी जाएगी। सुबह 7 से 8 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी।
क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?
केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी।
पेट्रोल पंप, SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
होटल आदि बंद रहेंगे केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां बंद रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेज, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी।
आवश्यक सेवाएं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य में फिल्मों, टीवी सीरियलों और विज्ञापनों की शूटिंग स्थगित रहेगी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित 'ब्रेक द चेन' आदेश के तहत राज्यभर में बुधवार रात आठ बजे से एक मई सुबह सात बजे तक दिशानिर्देश प्रभाव में रहेंगे। वर्तमान आदेश से उन शूटिंगों पर रोक लग गयी है जो बार-बार कोविड जांच और भीड़ वाले दृश्यों से बचने जैसे एहतियातों के साथ चल रही थीं।
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे