कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील​​​​

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कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील​​​​

कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील​​​​

कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है।


लखनऊ (उत्तराखंड पोस्ट)  पड़ोसी राज्य यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा तो एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है।

बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि कल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,164 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले 19738 हैं। संक्रमण से अब तक 8881 लोगों की मौत हुई है।

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