घर में कितना पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं? तय लिमिट से ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा? जानिए क्या कहते हैं नियम
पेट्रोल को लेकर बढ़ती चिंता के बीच लोग घर में इसे स्टोर करने लगे हैं. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. फिर भी, घर में पेट्रोल रखने के लिए एक तय कानूनी सीमा होती है. इस सीमा से ज्यादा पेट्रोल रखना न सिर्फ खतरनाक बल्कि कानूनन अपराध भी है.
दिल्ली ( उत्तराखंड पोस्ट) पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल को लेकर चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग भविष्य की जरूरत को देखते हुए घर में पेट्रोल जमा करने लगे हैं. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है. फिर भी, पेट्रोल को घर में स्टोर करने को लेकर कानून क्या कहता है, यह जानना बेहद जरूरी है.
घर में पेट्रोल रखने की तय सीमा क्या है
भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुसार, बिना किसी विशेष लाइसेंस के आप अपने घर में अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल या डीजल ही रख सकते हैं. यह पेट्रोल सुरक्षित कंटेनर, जैसे मेटल कैन या मान्य प्लास्टिक कंटेनर में ही रखना चाहिए. इस सीमा का पालन करना सुरक्षा और कानून दोनों के लिहाज से जरूरी है.
सीमा से ज्यादा पेट्रोल रखने पर क्या होगा
अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल घर में रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है. पेट्रोल बेहद ज्वलनशील होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में इसे घर में रखना आग या विस्फोट का बड़ा खतरा पैदा करता है. इसी कारण कानून इस पर सख्ती से रोक लगाता है.
पेट्रोल स्टोर करते समय रखें ये सावधानियां
पेट्रोल को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां अच्छी वेंटिलेशन हो. इसे घर के अंदर, खासकर रसोई या रहने वाले कमरों में नहीं रखना चाहिए. बेहतर होगा कि इसे गैरेज या अलग शेड में रखा जाए. साथ ही, पेट्रोल के पास आग या चिंगारी पैदा करने वाली चीजें जैसे हीटर या सिगरेट बिल्कुल न रखें. प्लास्टिक की साधारण बोतलों में पेट्रोल रखना भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये पिघल सकती हैं या लीक हो सकती हैं.
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