100 करोड़ की अवैध संपत्ति रखने वाले IPS अधिकारी की सेवाएं खत्म
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने 1995 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को समय से पूर्व सेवानिवृति देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि साल 2014 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा आईपीएस अधिकारी मयंक जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी कर उनके द्वारा जमा अवैध संपत्ति
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने 1995 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को समय से पूर्व सेवानिवृति देने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि साल 2014 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा आईपीएस अधिकारी मयंक जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी कर उनके द्वारा जमा अवैध संपत्ति को सीज किया गया था। लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी के दौरान आईपीएस मयंक जैन के घर से करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपति की जानकारी मिली थी। इस कार्रवाई के बाद जैन सेवाओं से निलंबित कर दिए गए थे।
कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र ने इस सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए जैन को वीआरएस देने का निर्णय लिया।
इस संबंध में केंद्र के आदेश में कहा गया है, ‘प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने और आईपीएस मयंक जैन के प्रदर्शन पर विचार के बाद केन्द्र का यह निष्कर्ष है कि सार्वजनिक हित में अधिकारी सेवा में बनाए रखने के लिये उपयुक्त नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।’
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