कार में अकेले हैं, तो भी मास्क लगाना जरूरी, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला​​​​​

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कार में अकेले हैं, तो भी मास्क लगाना जरूरी, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला​​​​​

कार में अकेले हैं, तो भी मास्क लगाना जरूरी, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला​​​​​

आपको बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्टदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है, ऐसे में मास्क अनिवार्य है।

आपको बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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