बड़ी राहत | 3 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, इनकम टैक्स स्लैब में हुए ये बदलाव
नए बजट प्रावधानों के मुताबिक अब तीन लाख रुपये तक के सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये तक थी। यानी अब तीन लाख रुपये सालाना तक कमाने वालों की टैक्स देयता जीरो होगी। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download
नए बजट प्रावधानों के मुताबिक अब तीन लाख रुपये तक के सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये तक थी। यानी अब तीन लाख रुपये सालाना तक कमाने वालों की टैक्स देयता जीरो होगी।
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पहले ढाई से पांच लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को कुल आय का 10 प्रतिशत बतौर टैक्स देना पड़ता था। अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, तीन से साढ़े तीन लाख रुपये के बीच कमाने वालों को बस 2500 रुपये बतौर टैक्स देने होंगे। इस नए फैसले की वजह से 5 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपये के आसपास की छूट मिलेगी।
टैक्स छूट देने से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना कमाने वाले को 10 पर्सेंट सरचार्ज भी देना होगा। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 15 पर्सेंट का अधिभार जारी रहेगा।
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