टू-व्हीलर की सवारी करने वाले ध्यान दें, बदल गए है ये नियम
बाइक की सवारी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, यातायात के कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। जानिए कौन से नियम बदलने जा रहे है-
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) बाइक की सवारी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, यातायात सुरक्षा के कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। जानिए कौन से नियम बदलने जा रहे है-
- पिछले महीने आयी एक गाइडलाइन में कहा गया कि सुरक्षा के मकसद से बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है।
- साथ भी यह भी कहा कि बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।
- इसके अलावा परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।
- हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।
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