ग्राहक से लिया कैरी बैग का 5 रुपये चार्ज, भरना पड़ा 13,000 का जुर्माना
चंडीगढ़ (उत्तराखंड पोस्ट) चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता कन्ज़्यूमर निवारण फोरम ने एक कस्टमर से कागज के कैरी बैग के लिए पांच रुपये लेने को लेकर जाने माने रिटेल स्टोर पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कस्टमर ने उस स्टोर से खरीदारी की थी और उससे कैरी बैग के लिए पांच रुपये लिए थे।
चंडीगढ़ (उत्तराखंड पोस्ट) चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता कन्ज़्यूमर निवारण फोरम ने एक कस्टमर से कागज के कैरी बैग के लिए पांच रुपये लेने को लेकर जाने माने रिटेल स्टोर पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कस्टमर ने उस स्टोर से खरीदारी की थी और उससे कैरी बैग के लिए पांच रुपये लिए थे।
एनबीटी की खबर के अनुसार प्रत्येक कागज के थैले के लिए पांच रुपये लेने को लाइफस्टाइल रिटेल चेन स्टोर की ‘मनमानी’ करार देते हुए फोरम ने कहा कि दुकानदार यह तर्क नहीं दे सकते कि प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित हैं, जिसके कारण कस्टमर्स को उनकी दुकान से खरीदारी करने पर कागज के थैले के लिए शुल्क देना ही पड़ेगा।
चंडीगढ़ के रहने वाले पंकज और संगीता चंदगोठिया दंपति ने फोरम में इस बारे में शिकायत की थी। फोरम ने शुक्रवार को यह फैसला दिया।
लाइफस्टाइल स्टोर से ग्राहक कानूनी सहायता खाते में 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना जमा कराने और दोनों शिकायतकर्ताओं को उत्पीड़न व मानसिक पीड़ा के लिए 1,500-1,500 रुपये का मुआवजा व मुकदमे के खर्च के रूप में देने को कहा गया है।
फोरम ने आदेश में कहा, ‘विपक्षी पक्ष (लाइफस्टाइल स्टोर) ने यह भी तर्क दिया कि प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध के बाद इसने अपने ग्राहकों से उनकी खरीदारी के भुगतान पर पेपर बैग प्रदान करना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने से विपक्षी पक्ष को उसके स्थान पर शुल्क लगाने का अधिकार नहीं मिलता है और विपक्षी पक्ष व अन्य सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को खरीदी गई वस्तुओं को ले जाने के लिए कैरी बैग मुफ्त प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि ग्राहक अपने हाथों में सामान नहीं ले जा सकता है।’
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