काम की बात | 30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

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काम की बात | 30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Cash Pension

अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2 साल के दौरान टीडीएस दाखिल नहीं किया है और हर साल टीडीएस की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है तो आयकर विभाग 1 जुलाई 2021 से आईटीआर दाखिल करते समय ज्‍यादा शुल्क वसूल करेगा।


 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इसलिए हर हाल में 30 जून 2021 तक अपना आईटीआर दाखिल कर दें।

अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2 साल के दौरान टीडीएस दाखिल नहीं किया है और हर साल टीडीएस की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है तो आयकर विभाग 1 जुलाई 2021 से आईटीआर दाखिल करते समय ज्‍यादा शुल्क वसूल करेगा।

आपको बता दें कि वित्‍त अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद टीडीएस के नियमों में बदलाव किए गए है। ये बदलाव नया सामान खरीदने और आईटीआर फाइल नहीं करने वालों से जुड़े हैं। ये नए बदलाव 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगे।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव की घोषणा की, जो एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत पिछले 2 साल के लिए आईटीआर दाखिल नहीं करने और हर साल काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से ज्‍यादा होने पर दोगुना टीडीएस देना होगा।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2021 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। नए नियमों के मुताबिक, आईटीआर फाइल नहीं करने वालों के लिए 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएस (TCS) की दरें 10 से 20 फीसदी होंगी, जो पहले 5 से 10 फीसदी थीं। नए आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल में एक नई सुविधा है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति ने पहले रिटर्न दाखिल किया है या नहीं। नई धारा-206AB के तहत, जिन लोगों ने पिछले दो साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा।

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