फास्टैग को लेकर बदल गए नियम, दोगुना टैक्स की पड़ेगी मार! जानें नया नियम

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फास्टैग को लेकर बदल गए नियम, दोगुना टैक्स की पड़ेगी मार! जानें नया नियम

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वाहन के विंडशील्ड पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने की वजह से टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था। इससे नेशनल हाइवे के कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी।


 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन चालकों के लिए टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू किया गया है। इससे वाहन चालकों के न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होती है, बल्कि चालक टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतार में फंसने से भी बचते हैं।

अक्सर लोग फास्टैग को अपनी जेब या गाड़ी के डैशबोर्ड में बने ग्लव बॉक्स में रखते हैं, जिसे टोल बूथ पर दिखाने से टोल ऑटोमैटिक आपके अकाउंट से कट जाता है लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के मुताबिक अगर वाहन चालक अपना फास्टैग टोल प्लाजा पर वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाने की बजाय अपने हाथ में या कहीं और रखते हैं तो आपको दंड का सामना करना पड़ेगा। इसके तरह के वाहन चालकों से दोगुना टोल शुल्क वसूला जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

वाहन के विंडशील्ड पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने की वजह से टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था। इससे नेशनल हाइवे के कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी।

अब NHAI ने कहा है कि विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने पर दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। इसका उद्देश्य टोल संचालन को आसान बनाना है। साथ ही इससे टोल बूथ पर वाहनों की लंबी लाइन से बचा जा सकेगा। इस नियम का पालन न करने पर वाहन चालक को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

इस नए नियम को लागू करने को लेकर NHAI ने कहा है कि इससे जुड़ी जानकारी टोल प्लाजा पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। वाहन चालकों को फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग के बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर दंड के बारे में सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा बिना फास्टैग वाले वाहनों की पंजीकरण संख्या (VRN) के साथ उनके फुटेज कैप्चर करने के लिए टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।

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