मदिरा के शौकिनों के लिए बुरी ख़बर, उत्तराखंड में महंगी हुई शराब
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) शराब के शौकिनों के लिए बुरी खबर है। अब उन्हें मदिरा सेवन के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ रणबीर सिंह ने उक्त नीति की अधिसूचना जारी की
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) शराब के शौकिनों के लिए बुरी खबर है। अब उन्हें मदिरा सेवन के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ेगी।
दरअसल प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ रणबीर सिंह ने उक्त नीति की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही एक अप्रैल से शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस, न्यूनतम जमानत राशि, अतिरिक्त उठान पर शुल्क, आवेदन शुल्क में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 15 से 20 फीसद तक इजाफा हो जाएगा। देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा।
सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए शराब की दुकानों से जिलेवार लक्ष्य तय किया है। वहीं अधिसूचना के मुताबिक शराब की दुकानों को एकल या समूह बनाकर आवंटित किया जा सकेगा। एक समूह में अधिकतर चार शराब की दुकानें होंगी।
वहीं नई नीति को क्रियान्वित करने में चालू माह मार्च में कम समय शेष बचने के कारण शराब की दुकानों के व्यवस्थापन और आवंटन की अवधि एक माह आगे यानी 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बीती 12 मार्च को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई थी।
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